लखीमपुर खीरी मामला: आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत; यूपी, दिल्ली में नहीं रह सकते

Lakhimpur Kheri case: Ashish Mishra gets interim bail; Can't live in UP, Delhi
(File photo)

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे और न ही दिल्ली में।

अदालत ने यह भी कहा कि वह मामले में मुकदमे की निगरानी करेगी। 3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी, जहां तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे किसानों पर हिंसा भड़क गई थी।

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष बैठा था।

इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *