उत्तर प्रदेश में एक और गैंगस्टर को हुई सजा; अपहरण और हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल
चिरौरी न्यूज
लखनऊ: गाजीपुर की एक अदालत ने शनिवार को गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को अपहरण और हत्या के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित मुख्तार अंसारी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पांच लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में फैसला आने से पहले अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस साल जनवरी में 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पिछले साल दिसंबर में, माफिया डॉन और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की एक अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित पांच मामलों में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एडिशनल एसपी पर हमला शामिल है।
लखनऊ जिला जेलर एसके अवस्थी को 2003 में पिस्टल दिखाकर धमकाने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।