जातिगत सर्वेक्षण पर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

Supreme Court refuses to stay Patna High Court's order on caste surveyचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया। पीठ ने बिहार सरकार के इस तर्क पर गौर किया कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

“डेटा कौन होस्ट कर रहा है? हम अभ्यास की प्रकृति को देखेंगे, चाहे वह सर्वेक्षण हो या जनगणना,” सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।

11 मई को, बिहार सरकार ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपील में राज्य सरकार ने कहा कि रोक लगाने से पूरी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पटना उच्च न्यायालय ने 9 मई को बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख तय की थी और स्पष्ट किया था कि तब तक यह रोक प्रभावी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी विशेष अनुमति याचिका में, बिहार सरकार ने कहा, “जाति सर्वेक्षण पर रोक, जो पूरा होने के कगार पर है, राज्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा और पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।”

“राज्य पहले ही सर्वेक्षण कार्य का 80 प्रतिशत से अधिक पूरा कर चुका है। कुछ जिलों में, 10 प्रतिशत से कम काम लंबित है। पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर है।

याचिका में कहा गया है कि जाति-आधारित डेटा का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत अन्य प्रावधानों के अलावा एक संवैधानिक जनादेश है। “सर्वेक्षण पूरा करने के लिए समय अंतराल अभ्यास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि यह समसामयिक डेटा नहीं होगा,” राज्य सरकार ने कहा।

बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक जारी रहने वाला था।

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