आतंकी यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में देखकर जज हैरान, केंद्र ने जताई चिंता
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के कमांडर यासीन मलिक को उसके सामने पेश होने के लिए तैयार देखकर हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था, जिसमें आतंकी यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया हो।
सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक की पेशी पर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई।
आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यासीन मलिक को जम्मू अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत में पेश किया जाना था।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि शीर्ष अदालत ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है कि यासीन मलिक को मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने शारीरिक रूप से पेश किया जाए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कहा कि उसने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था, जिसमें यासीन मलिक को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया हो।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि उन्हें जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा।
संयोग से उन्हें आज जम्मू कोर्ट के खिलाफ सीबीआई की याचिका में भाग लेने के लिए शीर्ष अदालत में पेश किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा बताया। शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत में पेश होने के लिए वर्चुअल तरीके उपलब्ध हैं।
जस्टिस कांत ने मामले को चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इसकी सुनवाई किसी अन्य पीठ को करने दें, जिसमें जस्टिस दत्ता उस पीठ के सदस्य नहीं हैं।
सीबीआई ने दो अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू (टाडा/पोटा) के 20 सितंबर और 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है।
जम्मू कोर्ट ने 1989 में चार भारतीय वायु सेना (आईएएफ) कर्मियों की हत्या और मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के संबंध में गवाहों से जिरह के लिए मलिक की शारीरिक उपस्थिति की मांग की है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में जम्मू की अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।