कोलोराडो के बाद, अमेरिकी राज्य मेन ने भी डोनाल्ड ट्रम्प को 2024 के मतदान के लिए अयोग्य घोषित किया

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प को गुरुवार को अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव में राज्य मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह निर्णय मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी द्वारा लिया गया, जिससे यह 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल पर हुए हमले में उनकी भूमिका के लिए ट्रम्प को प्रतिबंधित करने वाला दूसरा राज्य बन गया।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति 2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे थे, लेकिन जब उन्होंने 2020 के चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी के बारे में झूठे दावे फैलाए, तो उन्होंने विद्रोह को उकसाया, मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेन्ना बेलोज़, एक डेमोक्रेट ने कहा।
उन्होंने कहा, इसके बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से सांसदों को वोट प्रमाणित करने से रोकने के लिए कैपिटल पर मार्च करने का आग्रह किया।बेलोज़ ने अपना निर्णय तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक कि राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर फैसला नहीं सुनाया।
19 दिसंबर को, कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने ट्रम्प को राज्य प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया, जिससे वह अमेरिकी इतिहास में पहले उम्मीदवार बन गए जिन्हें विद्रोह में शामिल होने के कारण राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना गया। हालाँकि, ट्रम्प ने कोलोराडो के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कसम खाई और मतदान चुनौतियों को “अलोकतांत्रिक” बताया।
ट्रम्प को संघीय मामले और जॉर्जिया दोनों में 2020 के चुनाव को पलटने की कोशिश में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन उन पर 6 जनवरी के हमले से संबंधित विद्रोह का आरोप नहीं लगाया गया है।
वह 2024 में रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में जनमत सर्वेक्षणों में बड़े अंतर से आगे हैं।