नए आपराधिक कानून आज से लागू, जागरूकता के लिए दिल्ली भर में पोस्टर लगाए गए

New criminal law comes into effect from today, posters put up across Delhi for awarenessचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: देश भर में आज से लागू हुए तीन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों, खासकर पुलिस थानों में लोगों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं।

नए कानूनों के बारे में जानकारी देने वाले कुछ पोस्टर कनॉट प्लेस, तुगलक रोड, तुगलकाबाद और कई अन्य पुलिस थानों में देखे गए। पोस्टरों में कानूनों और उनसे क्या बदलाव आएंगे, इसकी जानकारी दी गई है।

नए आपराधिक कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं (जबकि IPC की 511 धाराएँ हैं)। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, तथा 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है।

83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है तथा 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है।

छह अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड जोड़ा गया है तथा अधिनियम में 19 धाराओं को निरस्त या हटाया गया है।

भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए ‘महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध’ शीर्षक से एक नया अध्याय शुरू किया है, तथा संहिता 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ बलात्कार से संबंधित प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव कर रही है।

नाबालिग महिला के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित प्रावधान यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के अनुरूप हैं। 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है।

सामूहिक बलात्कार के सभी मामलों में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान है तथा संहिता में 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार को नई अपराध श्रेणी में रखा गया है।

संहिता में धोखाधड़ी से यौन संबंध बनाने या विवाह करने का वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित दंड का प्रावधान है, जबकि उनका विवाह करने का वास्तविक इरादा नहीं है।

भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, तथा इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 113. (1) में उल्लेख किया गया है कि “जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या खतरे में डालने की मंशा से या भारत में या किसी विदेशी देश में जनता या जनता के किसी वर्ग के बीच आतंक फैलाने या फैलाने के इरादे से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, या मुद्रा का निर्माण या तस्करी करने के इरादे से बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीली गैस, परमाणु का उपयोग करके कोई कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कृत्य करता है”।

संहिता में, आतंकवादी कृत्यों के लिए मृत्युदंड या पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

संहिता में कई प्रकार के आतंकवादी अपराधों को भी शामिल किया गया है, तथा यह बताया गया है कि सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना एक अपराध है।

इस धारा के अंतर्गत ऐसे कार्य भी आते हैं जो ‘महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान या नष्ट करने के कारण व्यापक नुकसान’ पहुंचाते हैं।

शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की प्रथा को संस्थागत बना दिया गया है, और एफआईआर कहीं भी दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध जिस भी क्षेत्र में हुआ हो।

इन कानूनों में पीड़ित के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें पीड़ित को एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने का भी प्रावधान है।

 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएँ हैं (सीआरपीसी की 484 धाराओं के विपरीत)।

संहिता में कुल 177 प्रावधानों को बदला गया है और नौ नई धाराओं के साथ-साथ 39 नई उप-धाराएँ भी जोड़ी गई हैं।

अधिनियम में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय-सीमाएँ जोड़ी गई हैं और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। संहिता में कुल 14 धाराओं को निरस्त और हटाया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के विपरीत), और कुल 24 प्रावधानों को बदला गया है।

इस अधिनियम में दो नए प्रावधान और छह उप-प्रावधान जोड़े गए हैं, और छह प्रावधानों को निरस्त या हटाया गया है।

भारत में हाल ही में किए गए आपराधिक न्याय सुधार प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें महिलाओं, बच्चों और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को सबसे आगे रखा गया है।

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