शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि के मामले में 15 दिन की जेल की सजा

Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut sentenced to 15 days jail in defamation caseचिरौरी न्यूज

मुंबई: मझगांव की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को आपराधिक मानहानि मामले में 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने राउत के 100 करोड़ रुपये के “शौचालय धोखाधड़ी” में शामिल होने के आरोपों पर दायर किया था। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, “मैं अदालतों का सम्मान करता हूं लेकिन विश्वास नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया। हम ऐसे देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं?”

राउत ने कथित रूप से अपमानजनक बयान अप्रैल 2022 में दिए थे। मानहानि की शिकायत का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि सांसद द्वारा बोले गए शब्दों से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कथित रूप से अपमानजनक लेख मिलने के बाद सोमैया ने आपराधिक मामला दर्ज कराया।

लेख में उन पर पर्यावरण अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना मैंग्रोव को काटकर अनधिकृत शौचालय बनाने का आरोप लगाया गया था। इसमें आगे दावा किया गया कि वह 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थीं, जिसे कथित तौर पर उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान के माध्यम से अंजाम दिया गया था।

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