दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई बंगाल गोल्फ संघ को फटकार, ‘चुनाव होने तक किसी केस की सुनवाई नहीं’

Delhi High Court reprimanded Bengal Golf Association, 'No case will be heard until elections are held'चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बंगाल गोल्फ एसोसिएशन की याचिका रद्द करते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रमेश्वर सिंह मलिक भारतीय गोल्फ संघ (IGU) चुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में बने रहेंगे। बंगाल गोल्फ एसोसिएशन ने रमेश्वर सिंह मलिक की नियुक्ति को रद्द करने की अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार देर रात बंगाल गोल्फ एसोसिएशन की अपील खारिज कर दी।

भारतीय गोल्फ संघ (IGU) का चुनाव 15 दिसंबर (रविवार) को होने वाले हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने IGU के अध्यक्ष ब्रिजिंदर सिंह द्वारा जस्टिस मलिक की रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्ति से संबंधित पत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो कि सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ओ पी गर्ग के इस्तीफे के बाद जारी किया गया था।

बंगाल गोल्फ एसोसिएशन ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांग की थी कि पाँच दिसंबर 2024 को IGU के अध्यक्ष द्वारा भेजे गए पत्र को रद्द किया जाए, जिसमें जस्टिस (रिटायर्ड) रमेश्वर सिंह मलिक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि जस्टिस (रिटायर्ड) ओ पी गर्ग पहले ही नियुक्त हो चुके थे। इसके साथ ही IGU के अध्यक्ष को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बदलाव या हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता ने इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय गोल्फ संघ (इसके अध्यक्ष के माध्यम से), भारतीय ओलंपिक संघ, जस्टिस (रिटायर्ड) ओ पी गर्ग और जस्टिस (रिटायर्ड) रमेश्वर सिंह मलिक को प्रतिवादी बनाया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के बाद 10.12.2024 को एक विस्तृत आदेश पारित किया। माननीय उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में दर्ज किया कि याचिकाकर्ता IGU के अध्यक्ष द्वारा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने के आदेश और बंगाल गोल्फ एसोसिएशन को चुनावी सूची से बाहर करने को रद्द करने की मांग कर रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के बाद चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए कि जस्टिस (रिटायर्ड) रमेश्वर सिंह मलिक द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 5 दिनों में होने हैं, कहा कि कोई विवाद चुनाव परिणामों को चुनौती देने के समय उठाया जा सकता है, न कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान।

माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के इस चरण में बंगाल गोल्फ एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशनों को अयोग्य ठहराने के IGU अध्यक्ष के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता या किसी अन्य पार्टी को चुनाव चुनौती देने का अधिकार खुले रहेगा।

याचिकाकर्ता की जिन प्रार्थनाओं में IGU के अध्यक्ष द्वारा जस्टिस (रिटायर्ड) रमेश्वर सिंह मलिक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के आदेश को रद्द करने और अध्यक्ष द्वारा भेजी गई सूची को रद्द करने की मांग की गई थी, उन्हें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) इस सुनवाई में अपने वकील के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ को वर्तमान आदेश की जानकारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *