सीबीआई ने पोंजी घोटाले में गोपल पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर की अंतिम चार्जशीट
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एक मल्टी-करोड़ पोंजी घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी गोपल पॉल और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ अंतिम चार्जशीट दायर की। यह घोटाला M/s. AJRS पोंजी घोटाले से संबंधित है, जिसका खुलासा कुछ महीने पहले हुआ था और घोटाले की कुल राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
सीबीआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर अंतिम चार्जशीट दाखिल की है, जबकि गोपल पॉल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, “यह मामला 14 अक्टूबर 2024 को असम सरकार के अनुरोध पर सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था। सीबीआई ने यह मामला दिसपुर पुलिस थाने से लिया, जहां यह 12 अगस्त 2024 को M/s. AJRS Marketing Pvt. Ltd. (डायरेक्टर: गोपल पॉल) के खिलाफ पंजीकृत हुआ था। शिकायत में आरोप था कि कंपनी ने बिना जरूरी मंजूरी के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अवैध व्यापार गतिविधियां चलायीं।”
असम में धोखाधड़ी वाले व्यापार ऐप्स और पोंजी स्कीमों के रिपोर्ट्स ने गंभीर चिंता पैदा की थी, जहां कई संस्थाएं जनता को उच्च लाभ का झांसा देकर करोड़ों रुपये की हानि कर चुकी थीं।
सीबीआई जांच में यह बात सामने आई है कि गोपल पॉल ने सह-आरोपी बिष्णुनाथ रॉय, मृदुल दत्ता और अन्य के साथ मिलकर एक पोंजी स्कीम का संचालन किया था, जिसमें निवेशकों से धोखाधड़ी से पैसे इकट्ठा किए गए थे। इन कंपनियों में M/s. AJRS Marketing Pvt. Ltd., M/s. AJRS Management Securities (OPC) Pvt. Ltd., और GSPAUL Marketing LLP शामिल थीं, जो आयुर्वेदिक उत्पादों के नाम पर व्यापार करने का दावा करती थीं।
हालांकि, जांच में यह खुलासा हुआ कि इन कंपनियों का वास्तविक व्यापार नहीं था और ये कंपनियां मुख्य रूप से जनता से जमा राशि लेने के लिए धोखाधड़ी कर रही थीं, जबकि निवेशकों को उच्च फिक्स्ड रिटर्न का झांसा दिया जा रहा था।
इस घोटाले के तहत गपोपाल पॉल और उनके सहयोगियों द्वारा धोखाधड़ी से लगभग 5.14 करोड़ रुपये की राशि गबन की गई। जांच के दौरान, आरोपी गोपल पॉल सिलिगुरी से गिरफ्तार किया गया था, और आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी है, जिनका मुकदमा चल रहा है।