दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

Delhi HC grants bail to wrestler Sushil Kumarचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ द्वारा पारित जमानत आदेश के अनुसार, हत्या के आरोपी पहलवान को 50,000 रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने होंगे।

सुशील कुमार पर अन्य लोगों के साथ मिलकर 4 मई, 2021 को शहर के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उसके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है। यह हमला कथित संपत्ति विवाद को लेकर किया गया था। वह 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में है।

इससे पहले उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करने और अपने फटे लिगामेंट की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।

सुशील कुमार और उसके साथियों द्वारा हमला किए जाने के बाद धनखड़ की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, किसी कुंद वस्तु के प्रहार से मस्तिष्क क्षति के कारण उसकी मौत हो गई थी। धनखड़ की मौत के बाद 18 दिनों तक फरार रहने के बाद सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 18 दिनों तक चले इस खेल के दौरान कुमार पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की यात्रा कर चुका था। आखिरकार उसे दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया, जब वह कुछ नकदी लेने आया था और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से स्कूटी भी उधार ली थी। गिरफ्तारी के बाद उसे रेलवे की नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे उनके मुकदमे की शुरुआत हो गई थी।

सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था।

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