बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के दिए आदेश
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई जांच का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनपर लगाए गए आरोप बहुत ही गंभीर हैं इसीलिए इसकी जांच सीबीआई को दिया जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर आया है।
पाटिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी।
जयश्री पाटिल ने याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपे। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृहमंत्री है और इस वजह से इज़ मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए।
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्ट्रोरेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। इसके बाद परमबीर सिंह हाई कोर्ट पहुंचे थे।
इसी मामले को लेकर एक और वरिष्ठ वकील घनश्याम उपाध्याय ने भी एक याचिका फाइल की थी। उनकी याचिका में उन्होंने सचिन वाजे, एसीपी संजय पाटिल, डीसीपी राजू भुजबल, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के खिलाफ एक्टोर्शन के आरोपों को लेकर सीबीआई/ईडी/एनआईए की जांच की मांग की थी।