दिल्ली के डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार

Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal found guilty in the case of instigating Delhi doctor to commit suicide
(Pic: Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल को 2020 में दक्षिण दिल्ली के एक डॉक्टर की मौत से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया।

यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनाया।

2021 में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और सामान्य इरादा शामिल था।

एक अन्य आरोपी, हरीश को कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उसे आपराधिक धमकी के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

यह मामला 18 अप्रैल, 2020 को 52 वर्षीय डॉ. राजेंद्र सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है, जिसमें एक कथित सुसाइड नोट में जारवाल और उनके सहयोगियों पर पीड़ित के जल आपूर्ति व्यवसाय को लेकर कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। नोट में जारवाल पर जबरन वसूली का भी आरोप लगाया गया है।

अदालत परिसर के बाहर, जारवाल के वकील, एडवोकेट रवि द्राल ने कहा, “चार साल बाद उन्हें (जरवाल को) दोषी ठहराया गया है। मुकदमे के दौरान कई गवाह मुकर गए, और जिन लोगों से जिरह की गई, उनके बयान गलत साबित हुए। इसके बाद भी , अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। हमें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है और हम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।”

अदालत को यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले कि जारवाल और नागर ने मृतक को और उसके परिवार को धमकी देकर पैसे वसूले थे, जिससे उसे आत्महत्या की ओर धकेल दिया गया।

जारवाल के बचाव में तर्क दिया गया था कि आरोप मृतक की डायरी में टिप्पणियों पर आधारित थे और प्रत्यक्ष गवाह की गवाही का अभाव था।

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