अपने पति के खिलाफ अभिनेत्री दलजीत कौर को मिला केन्या अदालत से स्थगन आदेश
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: अभिनेत्री दलजीत कौर को केन्या के नैरोबी शहर की अदालत से उनके पूर्व पति निखिल पटेल के खिलाफ स्थगन आदेश मिला है। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत के दस्तावेजों से पता चलता है कि यह आदेश पटेल को कौर और उसके बच्चे को केन्या में उनके वैवाहिक घर से बेदखल करने से रोकने के लिए जारी किया गया था।
यह अदालती आदेश दलजीत और निखिल के बीच विवाहेतर संबंध के आरोपों के बाद चल रही कानूनी लड़ाई के बीच आया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी नोटिस 11 जून को केन्या के नैरोबी शहर में मिलिमनी कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया है, “इस आवेदन की सुनवाई और अंतिम निर्धारण लंबित रहने तक, प्रतिवादी (पटेल), उनके एजेंटों, कर्मचारियों और/या नौकरों को याचिकाकर्ता/आवेदक (कौर) और उसके बच्चे (जयडन) को बेदखल करने और/या बाहर फेंकने और/या उसके वैवाहिक घर (केन्या में) में याचिकाकर्ता/आवेदक के व्यक्तिगत प्रभावों और सामानों से निपटने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जाती है।”
मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होनी है।
दलजीत ने अपने अलग हुए पति निखिल पटेल पर विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाया है। केन्या स्थित व्यवसायी ने आधिकारिक बयान में अलगाव की पुष्टि की है। इससे पहले, निखिल पटेल ने कौर द्वारा इंस्टाग्राम पर हाल ही में किए गए पोस्ट के बाद कथित तौर पर एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उन पर विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाया गया था।
कथित तौर पर, भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दलजीत कौर द्वारा अपने पति पर विवाहेतर संबंध रखने का आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट कानूनी रूप से संदिग्ध हैं।
निखिल के अनुसार, इन पोस्ट के कारण उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही हो सकती है।