जांच एजेंसी ईडी की याचिका के बाद दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित अवैध शराब घोटाला मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका के बाद 17 फरवरी को एक जिला अदालत ने तलब किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।
कथित अवैध शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी द्वारा पांच समन जारी करने के बाद ईडी ने 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और ईडी द्वारा जारी समन का पालन न करने पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
अदालत के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेता जैस्मीन शाह ने कहा, “हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे।”
केजरीवाल ने जांच एजेंसी के पांच समन को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें अपनी गिरफ्तारी के लिए “अवैध प्रयास” बताया। उन्होंने दावा किया कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था। वह 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे।