आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू को दी गई जमानत
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद टीडीपी प्रमुख वर्तमान में मामले में जमानत पर बाहर हैं और अब उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा, “31 अक्टूबर को ए37 (चंद्रबाबू नायडू) को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है, और याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।”
उच्च न्यायालय ने टीडीपी प्रमुख को अपनी मेडिकल रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2015 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।