अंकिता भंडारी मर्डर केस: उत्तराखंड एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की

Ankita Bhandari murder case: Uttarakhand SIT files charge sheetचिरौरी न्यूज़

देहरादून: अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सोमवार को ऋषिकेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक रिसॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

उत्तराखंड एसआईटी सोमवार को कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत में 100 गवाहों के बयान और 30 दस्तावेजी सबूतों वाली 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोप पत्र शनिवार को अभियोजन अधिकारी को विश्लेषण के लिए भेजा गया था, जिन्होंने बाद में इसे सोमवार को अदालत में दाखिल किया।

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘हमने जांच में चार्जशीट जमा कर दी है जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि आरोपी के तीन मोबाइल फोन का डेटा और व्हाट्सएप चैट शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें रिसॉर्ट में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं.

रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता सहित तीन मुख्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूतों को मिटाना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए थे।

ऋषिकेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की कथित तौर पर तीन आरोपियों ने वीआईपी मेहमानों को “अतिरिक्त सेवाएं” प्रदान करने से इनकार करने पर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी जेल में हैं।

सार्वजनिक आक्रोश का सामना करते हुए, उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच के लिए उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। पुलिस के मुताबिक पुलकित आर्य का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहला मामला 2009 में अनधिकार प्रवेश और दूसरा 2016 में धोखाधड़ी के लिए दर्ज किया गया था।

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