अर्णब गोस्वामी ने जमानत के लिए किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार करने के बाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा है। अर्नब ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है।
हाईकोर्ट में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी ‘अवैध गिरफ्तारी’ को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी समेत तीन लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था।