अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, कल वापस तिहाड़ जेल जाएंगे
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल (2 जून) तिहाड़ जेल लौटना होगा, क्योंकि एक स्थानीय अदालत ने शराब नीति मामले से जुड़े कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के सिलसिले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को 5 जून तक फैसला सुरक्षित रख लिया।
आम आदमी पार्टी (आप) ने चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है।
मुख्यमंत्री के वकील ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके आवेदन का विरोध किया, जिसने दावा किया कि आप प्रमुख ने तथ्यों को दबा दिया है और अपने स्वास्थ्य के बारे में गलत बयान दिए हैं।
जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि यदि किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता होती है तो अरविंद केजरीवाल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या अन्य अस्पताल ले जाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को पहले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और यह 1 जून को समाप्त हो रही है। उन्हें 2 जून (रविवार) को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा मेडिकल जांच के लिए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने के अनुरोध को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करने के बाद आप प्रमुख ने दिल्ली की अदालत का रुख किया। अदालत ने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मांगने का विकल्प है, इसलिए उनकी याचिका विचारणीय नहीं है।
केजरीवाल ने “अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने के साथ-साथ उच्च कीटोन स्तर” के कारण पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल जांच कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये लक्षण किडनी की समस्या, गंभीर हृदय संबंधी स्थिति या यहां तक कि कैंसर का संकेत हो सकते हैं।
शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे और एक भावनात्मक अपील में लोगों से कहा कि उनके जाने के बाद उनके बुजुर्ग और बीमार माता-पिता की देखभाल करें।