बंगाल सरकार ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया

Bengal government refuses to hand over Sheikh Shahjahan to CBI, files case in Supreme Court
(Pic: Twitter Video/Screenshot)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया।

शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई अधिकारियों की एक टीम भबानी भवन पहुंची, जो पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय है। हालांकि, वे निलंबित तृणमूल नेता के बिना ही लौट आये।

इससे पहले दिन में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को 5 जनवरी को संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।

अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य पुलिस ने “पूरी स्थिति को कम करके आंका” क्योंकि शाहजहाँ 29 फरवरी को गिरफ्तार होने से पहले 50 दिनों से अधिक समय तक फरार था।

इसके बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य पुलिस से जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

5 जनवरी को संदेशखाली में भीड़ द्वारा उनकी टीम पर हमला किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य घायल हो गए थे। यह हमला तब हुआ जब ईडी अधिकारी कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने गए थे।

शेख शाहजहाँ को 55 दिनों की फरारी के बाद 29 फरवरी को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शाहजहाँ और उसके गुर्गों पर संदेशखाली में कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का भी आरोप है।

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