अजित पवार को बड़ी राहत, आयकर विभाग ने बेनामी मामले में जब्त संपत्ति मुक्त किया

Big relief to Ajit Pawar, Income Tax Department freed the property seized in Benami caseचिरौरी न्यूज

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत देते हुए आयकर विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को मुक्त कर दिया है। यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उन पर और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति के आरोप को खारिज करने के बाद उठाया गया है।

यह फैसला पवार द्वारा देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर, 2021 को एनसीपी नेता और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर बेनामी संपत्ति रखने के आरोपों पर छापेमारी की थी। मामले में सतारा में एक चीनी मिल, दिल्ली में एक फ्लैट और गोवा में एक रिसॉर्ट समेत कई संपत्तियां जब्त की गई थीं।

हालांकि, जांच में पता चला कि कोई भी संपत्ति अजित पवार के नाम पर पंजीकृत नहीं थी। न्यायाधिकरण ने पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया। यह कहते हुए कि इन संपत्तियों के लिए वैध वित्तीय मार्गों का उपयोग करके भुगतान किया गया था, इसने कहा कि आयकर विभाग बेनामी संपत्तियों और पवार परिवार के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा है।

न्यायाधिकरण ने कहा, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अजीत पवार या उनके परिवार ने बेनामी संपत्तियां हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया…ऐसा नहीं है कि अजीत पवार, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने बेनामी संपत्तियां हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया।”

राजनेता और उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कहा कि आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं है और परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए लेन-देन बैंकिंग प्रणाली सहित वैध चैनलों के माध्यम से किया गया था, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में कोई अनियमितता नहीं थी।

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