पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को मिली जमानत

Brij Bhushan Singh granted bail in wrestlers' sexual harassment caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को देश की शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को जमानत दे दी। यह आदेश विशेष एमपी एमएलए न्यायाधीश हरजीत सिंह जसपाल ने पारित किया।

इससे पहले मंगलवार को अदालत ने उन्हें 25,000 रुपये के मुचलके पर दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, बृज भूषण ने आरोप पत्र को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई और अदालत में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया।

डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

अदालत ने मीडिया कर्मियों से यह भी कहा कि वे अपनी रिपोर्टिंग के प्रति जिम्मेदार रहें और न्यायाधीशों के बारे में गलत उद्धरण न दें। अदालत ने कहा था, “खराब मीडिया रिपोर्टिंग के परिणाम होते हैं और यह अदालत की अवमानना हो सकती है।”

2 जून को, दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर दो एफआईआर और 10 शिकायतें दर्ज कीं। डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ शिकायतों में अनुचित तरीके से छूने, लड़कियों की छाती पर हाथ रखने, छाती से पीठ की ओर हाथ ले जाने और उनका पीछा करने जैसे अन्य प्रयासों का जिक्र किया गया है।

शहर पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

बृज भूषण शरण सिंह ने यौन दुर्व्यवहार के सभी आरोपों से इनकार किया है।

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