बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई मामलों में मिली जमानत
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत दे दी। आप नेता मनीषा सिसोदिया और संजय सिंह के बाद इस मामले में जमानत पाने वाली वह तीसरी हाई-प्रोफाइल नेता हैं।
यह देखते हुए कि मामले में सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा, मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय भी इसी तरह की टिप्पणी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि के कविता धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत महिलाओं को मिलने वाले लाभकारी उपचार की हकदार हैं।
पांच महीने से तिहाड़ जेल में बंद कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में बड़े ड्रामा के बीच गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने भी उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया।
जांच एजेंसी ने दावा किया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में रिश्वत के आदान-प्रदान और धन शोधन में शामिल थीं।
कोर्ट ने कहा, “वह (के कविता) 5 महीने से सलाखों के पीछे है। निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना असंभव है। जैसा कि विभिन्न घोषणाओं में कहा गया है, अंडरट्रायल हिरासत को सजा में नहीं बदलना चाहिए। कविता पीएमएलए की धारा 45 के तहत महिलाओं को मिलने वाले लाभकारी उपचार की हकदार है। अदालतों को पीएमएलए के तहत आरोपी महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होने की जरूरत है।”
“ऐसे मामलों में फैसला करते समय अदालतों को न्यायिक रूप से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अदालत यह नहीं कहती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई महिला पढ़ी-लिखी या समझदार है या संसद सदस्य या विधान परिषद की सदस्य है, वह पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 के प्रावधान का लाभ पाने की हकदार नहीं है।”