बीआरएस नेता के. कविता ने दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने की याचिका वापस ली

BRS leader K. Kavitha withdraws plea in Delhi High Court to declare CBI arrest illegalचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बीआरएस (भारतीय राष्ट्र समिति) की नेता के. कविता ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने के लिए दायर की गई याचिका वापस ले ली। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत मिलने के कुछ दिन बाद उठाया गया।

कविता के वकील ने जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ से याचिका को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वे याचिका वापस लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत मिल चुकी है। इस प्रकार, याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है।”

पिछले 27 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में कविता को जमानत दी थी और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच की निष्पक्षता पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने दोनों एजेंसियों को जांच के आधार के रूप में ठोस और संलिप्त प्रमाणों के बजाय केवल अनुमानों पर निर्भर रहने पर फटकार लगाई थी।

जस्टिस भुषण आर. गावई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कविता को जमानत दी थी, यह बताते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है, trial में विलंब होने की संभावना है, और महिला के रूप में उन्हें विशेष उपचार के हकदार हैं, जैसा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 45(1) के तहत है।

कविता, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और एक MLC हैं, को 15 मार्च को ईडी द्वारा और लगभग एक महीने बाद सीबीआई द्वारा दिल्ली की 2021-22 की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

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