‘घर पर बुलडोजर चला, आरोपी गिरफ्तार’: प्रेमिका की पिटाई करने वाले शख्स पर एमपी सरकार की कार्रवाई

'Bulldozer drives home, accused arrested': MP govt crackdown on man who thrashed girlfriendचिरौरी न्यूज़

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि प्रेमिका की पिटाई करने वाले पंकज त्रिपाठी को मिर्जापुर में शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया था।

उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिसमें एक 24 वर्षीय पंकज त्रिपाठी को अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका की पिटाई करते देखा गया था, सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बुलडोजर द्वारा उसके अवैध घर को गिराने का आदेश दिया था।

अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव का निवासी है और यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है।

”अपराधी पेशे से ड्राइवर है, इसलिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है और उसके अवैध मकान को भी तोड़ दिया गया है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर मऊगंज थाने के टीआई को भी निलंबित कर दिया गया है।”

सीएम चौहान ने ट्विटर पर कहा, “मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

वीडियो में 19 साल की लड़की को आरोपी से शादी करने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। आदमी शुरू में चिढ़ जाता है और फिर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारने लगता है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस अप्रिय घटना पर संज्ञान लेते हुए ट्वीट किया, ”रीवा के मऊगंज क्षेत्र में प्रदेश की बेटी के साथ हुई दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया।”

यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी को शुरू में आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करने) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया क्योंकि लड़की ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, बाद में उसने अपने साथ हुए मारपीट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारी ने कहा कि 19 वर्षीय पीड़िता ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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