कलकत्ता हाई कोर्ट ने ‘द्रोह कार्निवल’ के आयोजन की दी अनुमति
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा समुदाय के प्रतिनिधियों को ‘द्रोह कार्निवल’ आयोजित करने की अनुमति दी, जो कि कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ मानव श्रृंखला प्रदर्शनी है।
जस्टिस रवि कृष्णन कपूर की एकल न्यायाधीश पीठ ने ‘द्रोह कार्निवल’ के मार्ग पर कोलकाता पुलिस द्वारा लगाए गए निषेधात्मक आदेशों को भी खारिज कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, चिकित्सा समुदाय ने ‘द्रोह कार्निवल’ का प्रदर्शन शुरू कर दिया।
कोलकाता पुलिस ने ‘द्रोह कार्निवल’ के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उसी दोपहर आयोजित दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ मेल खाएगा।
जस्टिस कपूर ने शहर पुलिस द्वारा लगाए गए निषेधात्मक आदेशों को खारिज करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, और अतीत में भी अदालत ने इसी तरह की टिप्पणियां की हैं।
साथ ही, जस्टिस कपूर ने शहर पुलिस को निर्देश दिया कि वे ‘द्रोह कार्निवल’ के स्थल रानी राशमणी रोड और प्रतिमा विसर्जन कार्निवल के स्थल रेड रोड के बीच एक बैरिकेड उठाएं, ताकि दोनों कार्यक्रमों को अलग रखा जा सके।
आदेश पारित करने से पहले, जस्टिस कपूर ने राज्य सरकार से पूछा कि वह समानांतर तरीके से दोनों कार्निवल की अनुमति देने के लिए क्या शर्तें लगाना चाहती है। हालांकि, राज्य सरकार के वकील लगातार आग्रह करते रहे कि ‘द्रोह कार्निवल’ किसी और दिन आयोजित किया जाए।