बाल अधिकार निकाय ने ‘गजवा-ए-हिंद’ फतवे पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

Child rights body demands action against Darul Uloom Deoband over 'Ghazwa-e-Hind' fatwaचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सहारनपुर में स्थित इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद के अपनी वेबसाइट पर जारी फतवा ‘ग़ज़वा-ए-हिंद’ खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने ‘ग़ज़वा-ए-हिंद’ का फतवा जारी किया है। ‘ग़ज़वा-ए-हिंद’ कथित तौर पर “भारत के आक्रमण के संदर्भ में शहादत” का महिमामंडन करता है।

बाल अधिकार पैनल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर फतवे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पत्र में, आयोग ने कहा कि “फतवा बच्चों को अपने ही देश के खिलाफ नफरत के लिए प्रेरित कर रहा है और अंततः उन्हें अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहा है।”

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के कथित उल्लंघन पर प्रकाश डाला।

एनसीपीसीआर के निर्देश के बाद, सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने फतवे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा और देवबंद के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एसडीएम, सीडीओ और उनकी टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और जल्द ही इस्लामिक संस्था के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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