कोचिंग सेंटर मौत: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

Coaching centre death: Delhi HC seeks CBI's response on bail plea of ​​4 co-owners
(Pic/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से ओल्ड राजिंदर नगर में तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत के मामले में बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

अदालत मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगी।

मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में 27 जुलाई की शाम को भारी बारिश के बाद राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा की तीन उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत हो गई।

ओल्ड राजिंदर नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के जेल में बंद सह-मालिक, जहां जुलाई में सिविल सेवा के तीन उम्मीदवार डूबकर मर गए थे, ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

चार सह-मालिकों ने दलील दी है कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक थे, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

सत्र न्यायालय ने पहले बेसमेंट के सह-मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीबीआई जांच प्रारंभिक चरण में है और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं का पता लगाया जाना है।

मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत की जा रही है, जिसमें धारा 105 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या) शामिल है, जिसे उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया था।

उच्च न्यायालय में दायर आवेदन में, सह-मालिकों में से एक ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए इस बात पर विचार नहीं किया कि सह-मालिकों ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए बेसमेंट और इमारत की तीसरी मंजिल को पट्टे पर दिया था, जो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मानदंडों के तहत अनुमत गतिविधि है, और उनका कभी भी ऐसा अपराध करने का इरादा नहीं था और न ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी।

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