बाल यौन शोषण मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को उपस्थित होने का निर्देश दिया

Court directs BS Yediyurappa to appear for hearing in child sexual abuse caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बेंगलुरु की एक कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह तब हुआ है जब आपराधिक जांच विभाग (CID) ने 27 जून को भाजपा के दिग्गज नेता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

CID के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी, 2024 को अपने आवास पर 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया, जब वह और उसकी माँ लड़की के खिलाफ यौन उत्पीड़न के पिछले मामले में मदद मांगने के लिए उनसे मिलने आई थीं।

लड़की के साथ उसके एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर तब छेड़छाड़ की थी जब वह सिर्फ 7 साल की थी। आरोपपत्र में दावा किया गया है कि येदियुरप्पा लड़की को एक कमरे में ले गए, दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और दरवाजा खोला। लड़की की मां ने अपने आईफोन पर येदियुरप्पा के साथ हुई झड़प को रिकॉर्ड किया था, जो अब मामले में अहम सबूत है।

चार्जशीट में येदियुरप्पा और उनके तीन सहयोगियों, जिनमें एक वकील और दो करीबी सहयोगी शामिल हैं, पर पीड़िता और उसकी मां को पैसे देकर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। तीनों सहयोगियों पर सबूत नष्ट करने और येदियुरप्पा को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।

येदियुरप्पा पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 214 (अपराध छिपाने के लिए रिश्वत) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पहले सीआईडी ​​को येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया था, जिससे अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति मिल गई थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *