दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए

Delhi court frames sexual harassment charges against BJP MP and former WFI chief Brij Bhushan Singh in case filed by women wrestlers
(file pic/ Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने इस संबंध मे आदेश पारित किया।

“इस अदालत को आरोपी संख्या 1 बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए के तहत पीड़ित क्रमांक. 1, 2, 3, 4 और 5, के खिलाफ अपराध हेतु आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिली है,” अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा।

कोर्ट ने कहा कि इस अदालत को आरोपी संख्या 1 बृज भूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 भाग 1 के तहत अपराध के लिए पीड़ित संख्या 1 और 5 के खिलाफ अपराध हेतु आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मिली है। हालांकि अदालत ने पीड़िता नंबर 06  द्वारा लगाए गए आरोपों में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया।

आरोपी नंबर के लिए 2, विनोद तोमर पर अदालत ने पीड़ित नंबर 1 के संबंध में धारा 506 भाग 1 के तहत आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि शेष अपराधों के लिए उसे बरी कर दिया गया है।

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