दिल्ली की अदालत ने नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को जमानत दी

Delhi court grants bail to Lalu Yadav, Tejashwi Yadav in land-for-jobs case
(File photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को ज़मीन के बदले नौकरी मामले में ज़मानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दी और कहा कि मामले की जाँच के दौरान उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया था। आरोपी दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहाँ उनके खिलाफ़ एक पूरक आरोपपत्र के आधार पर उन्हें पहले समन जारी किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की। अदालत ने तीनों आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।

2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए लोगों की भर्ती करने का आरोप था, इस शर्त पर कि वे उनके नाम पर या उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर ज़मीन के टुकड़े उपहार में दें या हस्तांतरित करें।

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