दिल्ली की अदालत ने ‘काली’ फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को नया समन जारी किया

FIR registered in Dehradun against the makers of the film 'Kaali'चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई को उनकी विवादास्पद फिल्म के पोस्टर में उसी नाम, वीडियो और ट्वीट में “बहुत ही अनुचित तरीके से” हिंदू देवी काली के चित्रण के खिलाफ दायर एक मुकदमे में एक नया समन जारी किया है।

तीस हजारी अदालतों के सिविल जज अभिषेक कुमार ने 29 अगस्त के एक आदेश में वादी अधिवक्ता राज गौरव की दलीलों को नोट किया, जिसमें कहा गया था कि पिछली तारीख को उनके द्वारा दायर एक आवेदन निर्णय के लिए लंबित है। उन्होंने प्रतिवादियों (मणिमेकलाई और अन्य) को ई-मेल के साथ-साथ व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस देने की भी मांग की।

न्यायाधीश ने आदेश दिया, “प्रस्तुतियों के मद्देनजर, ई-मेल के साथ-साथ व्हाट्सएप के माध्यम से सेवा सहित सभी तरीकों से नए सिरे से समन जारी किया जाए।” मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में कोर्ट ने मणिमेकलाई को समन जारी किया था।

अधिवक्ता राज गौरव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म के पोस्टर में देवी को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जो न केवल आम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि नैतिकता और शालीनता की मूल बातों के भी खिलाफ है।

फिल्म निर्माता के अलावा, उनकी कंपनी टूरिंग टॉकीज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस और समन जारी किए गए थे। विवाद तब बढ़ गया था जब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें एक व्यक्ति के रूप में काली देवी को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास पूजा करने का अपना अनूठा तरीका होता है।

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