दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति: ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें आप नेता पर अब रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में लॉन्ड्रिंग मामला के लिए जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।
ताजा शिकायत अरविंद केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए 4 से 8 समन संख्या का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले (समन संख्या 1 से 3 के संबंध में) को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन को “अवैध” बताया है। उन्होंने पिछली बार एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए पूछताछ की जा सकती है।