दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Delhi High Court refuses to grant interim relief to Arvind Kejriwal, next hearing will be on April 3
(File Photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें शराब नीति मामले में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की तत्काल रिहाई की मांग की, जो 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने तत्काल सुनवाई का विरोध किया और अरविंद केजरीवाल के आवेदन और रिट याचिका दोनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्हें मंगलवार को याचिका की एक प्रति दी गई और जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा, “किसी मामले की सुनवाई और निर्णय करते समय, अदालत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनने के लिए बाध्य है।”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले पर निर्णय लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की प्रतिक्रिया “आवश्यक और महत्वपूर्ण” है और प्रवर्तन निदेशालय को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

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