दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

CBI registers fresh case against Manish Sisodia over irregularities in Delhi government's 'Feedback Unit'चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर करने के एक दिन बाद, बुधवार को उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तहत अपनी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सिसोदिया को राउज एवेन्यू विशेष अदालत के न्यायाधीश एमके नागपाल केसामने प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने एक अर्जी दी जिसमें कहा गया था कि वह जेल में कुछ और किताबें पढ़ना चाहते हैं। इसका जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जो किताबें चाहिए वो उन्हें दी जाएंगी.

केंद्रीय एजेंसी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया, जहां उन्हें सीबीआई द्वारा जांच की गई आबकारी नीति मामले के सिलसिले में रखा गया था।

ईडी के अनुसार, मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में “जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने” में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने उस जानकारी को छुपाया था जो उनके “अनन्य ज्ञान” में है और “जांच के लिए बेहद प्रासंगिक” है।

इससे पहले, केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि सिसोदिया “वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल थे” और “इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं”।

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