दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को अलग किया

Delhi liquor scam: Supreme Court judge recuses himself from hearing Manish Sisodia's bail plea
(File photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि एक जज जस्टिस संजय कुमार ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

मामले को 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ, जिसके सदस्य जस्टिस संजय कुमार नहीं हैं, मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने कहा, “हमारे भाई को कुछ परेशानी है। वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।” आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और कहा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि 15 जुलाई को एक अन्य पीठ इस पर विचार करेगी।

4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांचे गए मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

आप नेता ने उच्च न्यायालय में ट्रायल कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया।

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