WFI प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ FIR पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘प्रारंभिक जांच की आवश्यकता’

Delhi Police tells Supreme Court on FIR against WFI chief Brij Bhushan, 'need for preliminary inquiry'चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के एक दिन बाद, पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से कहा कि इसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए कि मंगलवार को अदालत द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का विकल्प चुना।

CJI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए “गंभीर” आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने की पहलवानों की मांग पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे दिल्ली पुलिस से कहा कि मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को अदालत के समक्ष मामले की जांच पर सामग्री पेश करे।

कोर्ट शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें दायर करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

“नोटिस जारी करें। इसे (सुनवाई के लिए) शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।’

सात महिला पहलवानों ने अपने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

रविवार को, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगट सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवानों ने जंतर-मंतर पर अपना धरना फिर से शुरू कर दिया और आरोपों की जांच करने वाले निरीक्षण पैनल के निष्कर्षों का सार्वजनिक खुलासा करने की मांग की।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता उदित राज सहित कई मंत्री पहलवानों का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे थे।

पहलवानों ने सोमवार को धमकी दी थी कि अगर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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