“डर्ट ऑन माइंड”: सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब व्यक्तित्व रणवीर अलाहाबादिया को राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई और पुलिस केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यह फैसला उस विवाद के बाद आया, जिसमें रणवीर ने ‘इंडिया’s गॉट लेटेंट’ शो के दौरान माता-पिता और सेक्स पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जानमाल का खतरा है, तो वह महाराष्ट्र और/या असम पुलिस से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक रणवीर जांच में सहयोग करेंगे, उन्हें महाराष्ट्र या असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या जयपुर में दायर एक तीसरी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस के पास जमा करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि वे कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने की कोशिश न करें।
रणवीर अलाहाबादिया को यह भी आदेश दिया गया कि वे आगे कोई स्टैंड-अप कॉमेडी या ‘रोस्ट’ शो में भाग नहीं ले सकते, जब तक कि कोर्ट इस पर कोई और निर्णय न दे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया पर ‘अश्लील’ सामग्री पर दिशा-निर्देशों पर प्रतिक्रिया मांगी।
कोर्ट ने रणवीर की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। जस्टिस सुर्या कांत ने कहा, “अगर यह अश्लीलता नहीं है, तो फिर क्या है?” और उन्होंने यह भी सवाल किया, “क्यों हमें ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय में जगह देनी चाहिए?”
रणवीर ने इस विवाद के बाद अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी और इसे अपनी समझ की गलती बताया। उन्होंने कहा, “मेरी टिप्पणी न केवल अनुचित थी, बल्कि यह हास्यास्पद भी नहीं थी।”
रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ कई पुलिस केस दर्ज हैं और वे महिला आयोग के समक्ष भी पेश होने के लिए बुलाए गए हैं। साथ ही, उन्हें और शो के मेज़बान समय रायमा और प्रतिभागी अपूर्वा मखिजा को भी धमकी मिल रही है।
इस विवाद के बीच, रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की है और भविष्य में अपनी प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करने का वादा किया है।