निकिता तोमर की हत्या के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराया, 26 को सजा पर होगी बहस
चिरौरी न्यूज़
फरीदाबाद: फरीदाबाद की निकिता तोमर की हत्या करने के जुर्म में आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है जबकि एक अन्य आरोपी अजरुद्दीन को सबूतों के आभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब कोर्ट में 26 मार्च को इस मामले में सजा पर बहस होगी। बता दें कि निकिता की हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने का आरोप अजरुद्दीन पर था लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों को नकार दिया और उसे बरी कर दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक अदालत ने निकिता की हत्या का तौसीफ और रेहान को दोषी पाया है। उनकी सजा पर 26 मार्च को बहस होगी। निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान और पीएल गोयल ने आरोपियों के बचाव में उसका पक्ष रखा।
निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने आरोप लगाया था कि दोषी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा कर शादी करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता तोमर को उसके कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेयान और अजरू पर लगा था। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।
निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा मिलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। अगर, हत्यारों को फांसी की सजा सुना दी जाएगी, तो मैं विश्वास करूंगा कि सभी का बलिदान और मेहनत सफल हुई है।
निकिता के पिता ने सरकार से निकिता को सम्मान देने की मांग की ताकि उसे याद रखा जाए।