अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत को बताया, ‘फ्लोर टेस्ट आ गया, 16 मार्च को पेश होंगे’

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद, उत्पाद शुल्क नीति मामले में पांच समन के बाद भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं होने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का अनुपालन न करने का आरोप लगाने वाली प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली अदालत की सुनवाई में शामिल हुए।
अदालत ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
ईडी का तर्क है कि केजरीवाल जानबूझकर “बेवकूफ बहाने” पेश करते हुए समन का पालन करने से बचते रहे। केजरीवाल की पार्टी, AAP ने कहा कि आदेश अनुचित थे और दिल्ली सरकार को कमजोर करने की योजना का हिस्सा थे।
जैसे ही ईडी ने उन्हें छठी बार बुलाया, केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया।