2012 एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा बरी

Former Haryana minister Gopal Kanda acquitted in 2012 air hostess Geetika Sharma suicide caseचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया।

अदालत ने गोपाल कांडा को एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने और पुलिस द्वारा उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने पर उपस्थित रहने को कहा।

गोपाल कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस की पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा, जिन्हें बाद में उनकी एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था, 5 अगस्त 2012 को उत्तर-पश्चिम दिल्ली में उनके अशोक विहार स्थित आवास पर मृत पाई गई थीं।

4 अगस्त के अपने सुसाइड नोट में उसने कहा कि वह गोपाल कांडा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा “उत्पीड़न” के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही है।

प्रभावशाली राजनेता और व्यवसायी गोपाल कांडा (46) हरियाणा में पूर्ववर्ती भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। मामला दर्ज होने के बाद उन्हें गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता और हरियाणा के सिरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

गीतिका शर्मा के भाई अंकित ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि परिवार “बहुत उदास” था।

गोपाल कांडा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) शामिल हैं।

एक ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें रद्द कर दिया।

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