समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट आज मामले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा की पांच न्यायाधीशों की पीठ बुधवार, 10 जुलाई को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले पिछले साल के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर चैंबर में विचार करेगी।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं को झटका देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी समर्थन देने से इनकार कर दिया था।
पीठ ने कहा था कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों को छोड़कर विवाह का कोई “बिना शर्त अधिकार” नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक लोगों के अधिकारों के लिए जोरदार वकालत की थी, ताकि उन्हें दूसरों के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना न करना पड़े, उत्पीड़न और हिंसा का सामना करने वाले समुदाय के सदस्यों को आश्रय प्रदान करने के लिए सभी जिलों में ‘गरिमा गृह’ के रूप में जाने जाने वाले सुरक्षित घर और समर्पित हॉटलाइन नंबर जिनका वे मुसीबत के समय उपयोग कर सकें।
मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने मामले का उल्लेख किया और सीजेआई से खुली अदालत में समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करने का आग्रह किया।
कौल ने अदालत से कहा, “मैं कहता हूं कि अगर इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई हो सकती है…।”
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उन्हें बताया कि ये संविधान पीठ की समीक्षा के मामले हैं, जिन्हें चैंबर में सूचीबद्ध किया जाता है। प्रथा के अनुसार, न्यायाधीशों द्वारा चैंबर में समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया जाता है। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्या कहा अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना था कि विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर लोगों को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के तहत शादी करने की स्वतंत्रता और अधिकार है।
इसने कहा था कि विवाह या नागरिक संघ के समान संघ के अधिकार को कानूनी मान्यता देने या रिश्ते को कानूनी दर्जा देने का अधिकार केवल “अधिनियमित कानून” के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मंजूरी की मांग करने वाली 21 याचिकाओं के एक समूह पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे।
सभी पांच न्यायाधीश विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने में एकमत थे और उन्होंने कहा कि इस तरह के मिलन को वैध बनाने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के अधिकार क्षेत्र में है।