सोना तस्करी मामला: रान्या राव को राहत नहीं, बेंगलुरु की अदालत ने डीआरआई को सौंपी हिरासत

Gold smuggling case: No relief for Ranya Rao as Bengaluru court grants her custody to DRIचिरौरी न्यूज 

नई दिल्ली: बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव की हिरासत को Directorate of Revenue Intelligence (DRI) को सौंप दिया, जिन्हें सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

आर्थिक अपराधों की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर विचार नहीं किया और इसे स्थगित कर दिया। रान्या राव वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने पहले अभिनेत्री की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था, जिसके बाद मामले पर बहस हुई। DRI ने अदालत से अभिनेत्री को जमानत न देने और उनकी हिरासत की मांग की थी।

DRI के वकील ने अदालत में कहा कि अभिनेत्री से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जांच की आवश्यकता है और सोने की तस्करी के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है।

अदालत में DRI ने यह भी बताया कि अभिनेत्री की हिरासत 9 मार्च से 11 मार्च तक चाहिए, ताकि एक विस्तृत जांच की जा सके, क्योंकि यह मामला एक बड़े तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा, DRI ने अदालत से अनुरोध किया कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

DRI ने यह भी कहा कि उसे यह जांचने की जरूरत है कि सोना कहां पहुंचना था। रान्या राव को एक डिलीवरी गर्ल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और उनकी हिरासत अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जरूरी है।

रान्या राव के वकील ने यह तर्क दिया कि उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। सूत्रों के अनुसार, रान्या राव ने जांच में यह दावा किया कि उन्हें सोना तस्करी के लिए धमकाया गया था और यह उनका पहला मामला था। हालांकि, सूत्रों ने यह भी बताया कि वह लंबे समय से संदिग्ध ‘दुबई यात्राओं’ के कारण निगरानी में थीं।

DRI अधिकारियों ने सोमवार रात बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त किया था। एजेंसी ने उनके उच्च श्रेणी के लावेल रोड स्थित फ्लैट से 2.06 करोड़ रुपये का सोना और 2.67 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे, जहां वे 4.5 लाख रुपये का किराया देती थीं।

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