राहुल गांधी की सजा पर रोक से इनकार करने वाले गुजरात हाई कोर्ट जज का पटना तबादला
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को रोकने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा स्थानांतरण के लिए अनुशंसित 23 न्यायाधीशों में से एक हैं। न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक ने जुलाई में 123 पेज के फैसले में राहुल गांधी के अनुरोध को खारिज कर दिया था और कहा था कि सजा पर रोक लगाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को एक बड़ा फेरबदल किया और 14 और न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त को हाई कोर्ट के नौ जजों का ट्रांसफर कर दिया था. गुजरात उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों को मद्रास, राजस्थान, इलाहाबाद और पटना के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया।
गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक, जिन्होंने इस साल जुलाई में ‘मोदी उपनाम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों में से एक हैं।
राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले उनके 128 पेज के फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की थी।
पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ‘मोदी उपनाम’ मामले में सुनवाई के दौरान व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी कि उच्च न्यायालय का 128 पेज का फैसला पढ़ने में दिलचस्प तो है, लेकिन इसमें कोई तर्क नहीं है। दोषसिद्धि पर रोक क्यों नहीं लगाई गई।
न्यायमूर्ति प्रच्छक के अलावा, गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है और न्यायमूर्ति समीर दवे को गुजरात से राजस्थान उच्च न्यायालय भेजा गया है। न्यायमूर्ति एवाई कोकजे को गुजरात उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति समीर दवे, जिन्हें गुजरात से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, ने हाल ही में एक बलात्कार पीड़िता के पिता की याचिका पर विचार करते समय मनुस्मृति और भागवत गीता का हवाला देकर विवाद खड़ा कर दिया था।