गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की पैरोल, 13वीं बार मिली छूट

Gurmeet Ram Rahim gets 21 days parole, exemption for 13th timeचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: साध्वी रेप मामले में 20 साल की सजा काट रहे विवादित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा सरकार ने बुधवार को 21 दिन की पैरोल दी है। यह उनकी 13वीं पैरोल है और वह इस बार सिरसा स्थित अपने डेरा में रहेंगे। यह पहली बार है जब राम रहीम को अपनी सजा के बाद सिरसा डेरा में रहने की अनुमति मिली है। इससे पहले, उन्हें सिरसा डेरा में रहने की इजाजत नहीं थी, और वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के शाह सतनाम आश्रम में रहते थे।

राम रहीम की पैरोल का समय डेरा सच्चा सौदा की स्थापना दिवस समारोह से मेल खा रहा है, जो 29 अप्रैल, 1948 को बाबा शाह मस्ताना द्वारा स्थापित किया गया था। इस वर्ष डेरा के 77वें स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन होंगे।

राम रहीम के पैरोल को लेकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने विरोध किया है। रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम को जीवनभर की सजा सुनाई गई है। अंशुल छत्रपति ने बार-बार राम रहीम की पैरोल की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं।

गौरतलब है कि राम रहीम को 2017 में दो महिलाओं से बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की सजा हुई थी। इसके अलावा, 2019 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें और उनके तीन अन्य साथियों को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रभर की सजा सुनाई थी। राम रहीम की सजा के बाद, पंचकूला और सिरसा में हुए हिंसक प्रदर्शन में 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इससे पहले जनवरी में राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई थी, लेकिन उनकी पैरोल का विरोध जारी है, खासकर उनके समर्थकों और पीड़ितों के परिवारों की तरफ से।

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