रणजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम सिंह बरी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रणजीत सिंह हत्या मामले में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया। उन्हें 2021 में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम के साथ चार अन्य को भी इस मामले में बरी किया है।
2021 में, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राम रहीम और मामले के अन्य आरोपियों को सिंह की हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील की अनुमति देने का आदेश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने पारित किया।
डेरा प्रमुख ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जब पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम और चार अन्य को पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने डेरा प्रमुख पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. रणजीत सिंह को 10 जुलाई 2002 को कुरूक्षेत्र के उनके पैतृक गांव खानपुर कोलियान में चार हमलावरों ने गोली मार दी थी।
दिसंबर 2021 में उनकी अपील को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने अपील लंबित रहने के दौरान 50 फीसदी जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी थी।