ज्ञानवापी मामला: ‘व्यास का तहखाना’ में हिंदुओं को पूजा की इजाजत पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आज
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र ‘व्यास का तहखाना’ में हिंदू पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा।
सोमवार का फैसला अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दो याचिकाओं पर 15 फरवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद आएगा।
आज सुबह करीब 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ फैसला सुनाएगी।
31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद, जिसने पुजारियों को ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना करने की अनुमति दी, 1 फरवरी की आधी रात को मस्जिद के परिसर में धार्मिक समारोह आयोजित किए गए।
बाद में, दक्षिणी तहखाना भक्तों के लिए खोल दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के भीतर मस्जिद समिति ने 2 फरवरी को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी परिसर का दौरा किया और ‘व्यास का तेखाना’ में पूजा की।