वाराणसी कोर्ट में होगी आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई
चिरौरी न्यूज़
वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में हस्तक्षेप करने से परहेज करने के कुछ दिनों बाद, वाराणसी के जिला न्यायाधीश सोमवार को मामले की सुनवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सर्वेक्षण पर मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्तियों पर फैसला करने के लिए हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा वाराणसी के सिविल जज से जिला जज को दायर किए गए मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया। इसने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम द्वारा किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “इस मामले में शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलता” के लिए “अधिक वरिष्ठ और अनुभवी हाथ” की आवश्यकता होगी। वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे, एक हिंदू मंदिर, मां श्रृंगार गौरी स्थल पर दैनिक प्रार्थना और पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं द्वारा सूट पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था।
सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक हैं, ने कहा कि मामले से संबंधित सभी फाइलें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित कर दी