ज्ञानवापी विवाद: एएसआई ने वाराणसी अदालत में सीलबंद वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की

Gyanvapi controversy: ASI presents sealed scientific survey report in Varanasi courtचिरौरी न्यूज

वाराणसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत की। वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला न्यायाधीश एके विश्वेश के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की।

जिला न्यायालय ने एएसआई को सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए एक और सप्ताह की मोहलत देते हुए एएसआई को 18 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

मामले की सुनवाई के दौरान, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने एएसआई द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगी और अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट लीक न हो।

वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की मूल समय सीमा 4 अगस्त थी और इसे जमा करने के लिए और समय मांगने वाले एएसआई के आवेदन पर अदालत द्वारा विभिन्न सुनवाइयों में एएसआई को समय विस्तार दिया गया था।

एएसआई ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष दायर अपने एक आवेदन में कहा था कि पुरातत्वविदों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र किए गए हैं और इन आंकड़ों को विभिन्न लोगों द्वारा एकत्रित किया गया है। विशेषज्ञों और विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है और इसलिए, सर्वेक्षण रिपोर्ट को पूरा करने और इसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने में कुछ और समय लगेगा।

इससे पहले भी एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अदालत ने समय विस्तार दिया था। अदालत के समक्ष वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की मूल समय सीमा 4 अगस्त थी।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण जिला न्यायालय के निर्देश पर किया गया था, जिसने पांच हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई को “वुज़ुखाना” को छोड़कर मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस स्थान पर पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था।

सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले जिला न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

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