‘शेख शाहजहां को शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपें’: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बंगाल सरकार को सख्त आदेश

'Hand over Sheikh Shahjahan to CBI by 4:15 pm': Calcutta High Court gives strict order to Bengal government
(Pic: Twitter Video/Screenshot)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां की हिरासत शाम 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा।

यह आदेश तब आया जब सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर 5 जनवरी को हुए हमले के संबंध में शाजहां को हिरासत में नहीं सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की अवमानना के लिए खिंचाई की जानी चाहिए।

सीबीआई ने दावा किया कि बंगाल सीआईडी ने शेख शाहजहां को जांच एजेंसी को सौंपने के उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश का पालन नहीं किया।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने अदालत को बताया कि सरकार ने शाहजहां को हिरासत में नहीं दिया क्योंकि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।

एएसजी ने कहा, “उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं है। यह उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। वह इंतजार नहीं कर सकता…आदेश का उद्देश्य समाप्त हो गया है।”

सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के सभी अधिकारियों को उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में सूचित कर दिया है। सीबीआई के वकील ने कहा, “डीजीपी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, सीआईडी सहित को पत्र भेजे गए हैं।”

वकील ने डीजीपी के एक पत्र का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि इस मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया था और सीबीआई से इसके निपटारे के लिए इंतजार करने को कहा गया था। वकील ने कहा, “यह किस तरह का बयान है, और वह भी सीआईडी के पुलिस उपमहानिरीक्षक का।”

मंगलवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस को “पूरी तरह से पक्षपाती” कहा और आदेश दिया कि जनवरी में संदेशखली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए।

हालाँकि, बंगाल सरकार ने HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने यह कहते हुए शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया कि मामला अदालत में है।

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

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