दिल्ली में कोरोना वायरस से सम्बंधित नियम उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना

चिरौरी न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए अरविन्द केजरीवाल सरकार ने नियमों को और सख्त किया है। अब दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना होगा और सरकार की तरफ से जारी किए गए ये सख्त नियम एक साल तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगाना जरूरी माना जाता है। इसके प्रति लापरवाही बरतने वालों से दिल्ली सरकार जुर्माना वसूलने जा रही है।

आज दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 हजार 182 हो गए हैं। इनमें से 1327 लोगों की मौत हो चुकी हैं। दिल्ली में अभी 24 हजार एक्टिव केस हैं।

दिल्लीवालों के लिए नियम

1। क्वारंटीन नियम का पालन करना

2। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना

3। सार्वजनिक स्थलों/कार्यस्थलों पर मास्क जरूरी

4। सार्जनिक स्थानों पर थूकने की मनाही

5। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर मनाही

क्या है जुर्माना

पहली बार नियमों का उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना

बार-बार नियम तोड़ने पर देने होंगे 1 हजार रुपये

जुर्माना नहीं देने पर IPC की धारा 188 में कार्रवाई

बता दें कि गृह मंत्रालय ने भी पहले की तरह भीड़ जमा करने पर पाबन्दी लगा रखी है। किसी समारोह में 50 से ज्यादा के इकट्ठा होने और अंतिम संस्कार के वक्त 20 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर बैन है। केंद्रीय गाइडलान्स में ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाया जाता है तब राज्य सरकारों के नियमों के हिसाब से जुर्माना लगेगा। गाइडलाइन्स के मुताबिक पान, गुटखा, एल्कोहल को सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

 

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